दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम और डीसीडब्ल्यू आरटीआई अधिकारी

अपने कामकाज में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, दिल्ली सरकार ने अधिनियमित किया दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम, 2001 जो 02.10.2001 को लागू हुआ। अधिनियम लोगों को एक अधिकार के रूप में समयबद्ध तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के विभागों और संगठनों से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

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पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि : 21-05-2020 17:35 pm
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